बिना अनुमति तस्वीरों का इस्तेमाल: ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंचीं हाईकोर्ट, अदालत ने दिए सख्त आदेश
बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई वेबसाइट्स, प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब चैनल उनकी बिना अनुमति तस्वीरों और वीडियोज का व्यावसायिक इस्तेमाल कर मुनाफा कमा रहे हैं।
वकील की दलील
ऐश्वर्या राय के वकील संदीप सेठी ने कोर्ट में कहा कि –
- कई वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म उनकी तस्वीरों, वॉलपेपर और वीडियोज का इस्तेमाल कर रहे हैं।
- उनकी तस्वीरें टी-शर्ट्स, कॉफी मग्स और अन्य प्रोडक्ट्स पर बेचकर भी फायदा उठाया जा रहा है।
- कुछ प्लेटफॉर्म्स पर एआई टेक्नोलॉजी से बनाई गई फर्जी और आपत्तिजनक तस्वीरें डाली गई हैं, जिन्हें अभिनेत्री ने कभी शूट नहीं कराया और न ही अनुमति दी।
- यह न सिर्फ कॉमर्शियल गेन बल्कि कुछ मामलों में “यौन शोषण की मानसिक संतुष्टि” के लिए भी किया जा रहा है।
गूगल की दलील
गूगल की ओर से अदालत को बताया गया कि पहले भी अंदाज़ अपना-अपना मामले में ऐसे लिंक हटाए गए थे और इस बार भी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध लिंक को हटाया जाएगा।
हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि –
- कुल 151 यूआरएल (लिंक) आइडेंटिफाई किए गए हैं जिन्हें तुरंत हटाया जाए।
- आज शाम तक सभी लिंक हटाने का आदेश दिया गया।
- कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए हर पक्षकार के खिलाफ अलग-अलग निषेधाज्ञा (injunction) जारी की जाएगी।
अगली सुनवाई
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 जनवरी 2026 तय की है।















