नई दिल्ली। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर (EBP-20) बेचने की नीति को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि ज्यादातर वाहन इस मिश्रित ईंधन के अनुकूल नहीं हैं और इससे इंजन की कार्यक्षमता व माइलेज पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। क्या थी याचिकाकर्ता की
















